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Bihar Sarkari Yojana List 2021 – बिहार राज्य की प्रमुख योजनाए

Bihar sarkar yojna list 2021

Bihar sarkar yojna list 2021

जाने इस पोस्ट में क्या क्या है

मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना :

बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पुरुष/महिला के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित करनेके लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1,00,000 रु० अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना :

इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य के 12वीं पास छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन सभी विद्यार्थी को जो बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और विधि व्यवस्था कौ उच्च
शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाएगी। इस योजना क अंतर्गत राज्य सरकार विद्यार्थियों को 4 लाख रू० तक के मूलघन और ब्याज पर बैंकों को गारंटी देगी।

मुख्यमंत्री पोशाक योजना :

यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विभाग सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग तीन से पाँच में नामांकित प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है।

सतत जीविकोपार्जन योजना :

इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त, 2018 को किया। देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60 हजार से एक लाख तक की राशि दी जाएगी।

ममता योजना :

इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा-बच्चा के देखभाल के लिए 75 रु० प्रदान किया जाता है। इसके लिए बिहार सरकार के साथ-साथ अन्य संस्थाएँ NHRM के तहत्‌ कोष की व्यवस्था करता है।

बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत Visible Deformities Grade-2 के कुछ रोगी को भोजनादि हेतु 1500 रू० प्रतिमाह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :

इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के अकस्मात्‌ मृत्यु पर उसके आश्रित को ‘एकमुश्त 20,000 रु० की आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना :

इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो असाध्य, रोग से/ग्रस्त हैं (यथा–कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि) उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना :

बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, बौद्ध और ईसाई) के लिए यह योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत, राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अल्पकालिक आय वाले परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाना है। इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रू० तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी।

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :

इस योजना की शुरुआत सरकार ने राज्य के 60 साल से अधिक आयु के असहाय विधवाओं, विकलांगों और घिरा श्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के सदस्यों को 200 रु० प्रतिमाह और जिनकी कुल आय 5500 रु० शहरों में और 5000 रु० ग्रामीण क्षेत्र में हैं, को 100 रु० प्रतिमाह दिए जाएँगे। स्किल अधिकारी द्वारा पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद इन सभी आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पेंशन शिविर से पेंशन धारकों को पेंशन प्रदान किया जाएगा।

स्वयं सहायता भत्ता योजना :

बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 20-25 वर्ष के 12वीं पास युवा होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 1000 रु० प्रतिमाह दिए जाएँगे। इस योजना में 12वीं पास छात्र-छात्राएँ जो बीए,
बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन इत्यादि कौ पढ़ाई कर रहे हों, को ही सहायता प्रदान की जाएगी।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर  उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को
3000 रु० की एकमुश्त्त सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में वर्ष 2007 में किया गया।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति को दुर्घटना में मृत्यु या 8 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक
घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को  एक्रमुश्त 20,000 रू० की सहायता दी जाती है।

मिशन मानव विकास :

मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार कौ गई है एवं समाज कल्या विभाग द्वारा इस अभियान
की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर, 2014  से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर किया गया है। यह योजना जनवरी, 2015 से चलाई गई।

मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना :

राज्य के निवासी निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में सामर्थ्य प्रदान करने, आत्म निर्भर बनाने तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (संबल) राज्य स्तर पर लागू है।

ई-समर्थ योजना :

इस योजना के तहत राज्य के सभी विद्यालयों को कम्प्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कम्प्यूटर
एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना :

इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल’ पौधशाला का विकास कर नए बाग-बगीचे, औषधीय तथा सुगगंधित पौधे
लगाने वाले लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायता देने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजन्ना (2007) :

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, तथा  लिंग भेद को दूर करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कार्यान्वित की गयी है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे रहने-वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2000 , रु० की राशि को कन्या के नाम निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया.जाता है और परिपक्वता मूल्य की राशि कन्या के 8 बर्ष होने पर  भुगतान की जाती है।

भुगतान की नई पहल :

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधानियों को डी.बी.टी.  के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित किया जा रहा है। 27 अक्टूबर, 206 को समाज कल्याण मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। कुल 61.92 लाख डिजिटाईज पेंशनधारियों जिसमें 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया है।

बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जीविका ) :

बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना (BTDP) प्रारंभ की है जिसे जीविका-2 कहा जा रहा है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :

इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तीकरण करना है।

छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाई-फाई योजना :

बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत 291647 विद्यार्थियों को लाभ
प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार ओबीसी-ईबीसी के छात्र-छात्राओं को 2000 रु० सालाना एवं एससी-एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं को
2700 रु० सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य में मुफ्त वाई-फाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सरकार को 245 रू०
करोड़ की योजना का प्रावधान मिला था।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना :

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जून, 2019 को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को आरंभ किया। इस योजना के लिए 60 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के सभी वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं। पेंशन के रूप में प्रतिमाह 400 रु० उन्हें मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना :

बिहार सरकार द्वारा चार पहिए या तीन पहिए के वाहन क्रय करने वाले राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग को इस योजना के तहत 1 लाख रुपये या 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना :

इस योजना के तहत इण्टरमीडिएट पास करने वाली सभी वर्ग और श्रेणी की छात्राओं को एक मुश्त 10 हजार रुपये और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री एससी/एसटी उद्यमी योजना :

इस योजना के तहत सरकार युवाओं को उद्योग लगाने हेतु 10 लाख रुपये प्रदान करेगी। इसमें 5 लाख रुपए ऋण मुक्त तथा 5 लाख विशेष
प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :

बिहार सरकार ने मई, 2018 में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की। इसके तहत सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्णःअनुसूचितं जाति व जनजाति तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार वित्तीय  सहायता एवं पुरस्कृत करने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह उत्थान योजना :

अप्रैल, 2019 में बिहार सरकार ने  “मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ प्रारंभ करने की  घोषणा की । इसका उद्देश्य  कन्या भ्रूण हत्या को रोकना,
कन्याओं को जन्म देना, निबंधन और सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहन करना, लिंगानुपात में वृद्धि करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह पर रोक लगाना तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना आदि है।

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना :

इसके तहत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्यों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने का
प्रावधान है।

हुनर योजना :

इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग को  10-6 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क
व्यावसायिक प्रशिक्षण (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि) देने का प्रावधान है।

 

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